नई दिल्ली, दिसम्बर 6 -- महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई शनिवार को 20 दिसंबर तक स्थगित कर दी। आरएसएस के एक स्वयंसेवक ने कांग्रेस नेता पर किया था मानहानि का मुकदमा। अदालत ने अभियोजन पक्ष के एक महत्वपूर्ण गवाह की अनुपलब्धता के कारण यह निर्णय लिया। राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने सुनवाई स्थगित किए जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि गवाह अशोक सायकर व्यक्तिगत कारणों से पेश नहीं हो सके। सायकर वर्तमान में सोलापुर के बार्शी में पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) हैं। सायकर की गवाही अब 29 दिसंबर को दर्ज किए जाने की संभावना है। उनकी गवाही को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 2014 में पुलिस उपनिरीक्षक के रूप में उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-202 के तहत मानहानि मा...