सुल्तानपुर, जनवरी 19 -- सुलतानपुर, संवाददाता। रायबरेली के कांग्रेस सांसद व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मानहानि केस में सोमवार को बयान दर्ज कराने कोर्ट नहीं पहुंचे। याची के वकील सन्तोष पाण्डेय ने बताया कि कोर्ट ने राहुल गांधी को उनके अधिवक्ता के आश्वासन पर 20 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है। कर्नाटक के बंगलूरू में एक जनसभा के दौरान वर्ष 2018 में राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष व मौजूदा केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिससे खुद को आहत बताते हुए कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी बीजेपी नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ चार अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मामले में याची पक्ष से गवाही पूरी होने के बाद विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने राहुल गांधी का बयान दर्ज करने के लिए...