वाराणसी, अक्टूबर 17 -- वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई है। अमेरिका यात्रा के दौरान सिखों पर दिये बयान मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका खारिज हो गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-चतुर्थ/एमपी-एमएलए कोर्ट ने लंबित प्रार्थना पत्र सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अदालत में राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव और संदीप यादव ने पक्ष रखा। प्रकरण के अनुसार बीते वर्ष सितंबर में राहुल गांधी ने अमेरिका में बयान देते हुए कहा था कि भारत में सिखों के लिए माहौल अच्छा नहीं है। बयान को तिलमापुर सारनाथ के नागेश्वर मिश्र ने देश में गृह युद्ध भड़काने की साज़िश करार देते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की अदालत में वाद दाखिल किया था। इसके बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) नीरज त्...