नई दिल्ली, अक्टूबर 10 -- झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चाईबासा की एमपी-एमएलए की विशेष अदालत द्वारा समन जारी करने के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। कोर्ट ने कहा कि विशेष मजिस्ट्रेट का संज्ञान लेने और समन जारी करने का आदेश सत्र न्यायालय के आदेश से प्रभावित होकर पारित किया गया था, जो विधिसम्मत नहीं है। बता दें कि मामला वर्ष 2018 में अमित शाह पर टिप्पणी किए जाने से जुड़ा है। भाजपा नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा की कोर्ट में शिकायतवाद दायर की थी।

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