सुल्तानपुर, अगस्त 8 -- सुलतानपुर, संवाददाता। एमपी -एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा के अवकाश पर होने के कारण रायबरेली सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर विचाराधीन मानहानि केस में शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। याची के वकील संतोष पांडेय ने बताया कि मजिस्ट्रेट के नहीं बैठने के कारण मुकदमे में साक्ष्य नहीं दर्ज हो सका। मामले में 22 अगस्त को फिर सुनवाई नियत की गई है। वर्ष 2018 में बंगलूरू में एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष व मौजूदा केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर उन्हें हत्यारा कहा था। उसी बयान से आहत बताते हुए कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी बीजेपी नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। राहुल गांधी ने आरोपों से इनकार कर ट्रायल की मांग की...
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