नई दिल्ली, नवम्बर 12 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लोकसभा में दिए गए बयान को गलत तरीके से पेश करने के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत दे दी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने रौशन सिन्हा को जमानत देते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी जरूरी नहीं थी और हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सिन्हा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। यह मामला 1 जुलाई, 2024 को संसद में दिए गए एक भाषण से जुड़ा है, जिसमें गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं, वे लगातार हिंसा, घृणा और झूठ में लिप्त रहते हैं। इसके बाद अगले दिन सिन्हा ने जो हिंदू हैं वे हिंसक हैं - राहुल गांधी शीर्षक के साथ एक्स पर गांधी की एक तस्वीर पो...