लखनऊ, मई 14 -- राहुल गांधी के नागरिकता विवाद मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने याची को पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की अनुमति देते हुए याचिका को वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया है। दरअसल 5 मई को ही इसी विवाद की याची की एक याचिका को न्यायालय ने निस्तारित किया था। नई याचिका दाखिल करते हुए याची ने कुछ नए साक्ष्य दाखिल करने का भी दावा किया था। यह भी मांग की गई थी कि जब तक याचिका पर निर्णय नहीं हो जाता, तब तक राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर रोक लगा दी जाए। यह याचिका कर्नाटक के एस विग्नेश शिशिर ने दाखिल की थी। हालांकि न्यायालय ने कहा कि याची के पास निस्तारित हुई याचिका में पुनर्विचार प्रार्थना पत्र दाखिल करने का विकल्प है। उल्लेखनीय है कि याची ने पहले भी राहुल गांधी की नागरिकता विवाद मामले में एक याचिका दाखिल की थी। उक्त याचिका को न्यायालय न...