रांची, अक्टूबर 9 -- रांची, विशेष संवाददाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चाईबासा की एमपी-एमएलए विशेष अदालत द्वारा समन जारी किए जाने के आदेश को झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने बुधवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए चाईबासा की निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया और इसे पुनः विचार के लिए वापस भेज दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि विशेष मजिस्ट्रेट का संज्ञान लेने और समन जारी करने का आदेश सत्र न्यायालय के आदेश से प्रभावित होकर पारित किया गया था, जो विधिसम्मत नहीं है। शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत चाईबासा के वरिष्ठ मजिस्ट्रेट की अदालत में दर्ज कराई थी। उस समय मजिस्ट्रेट ने शिकायत को खारिज कर दिया था। इसके बाद श...