नई दिल्ली, दिसम्बर 4 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वर्ष 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने से जुड़े मानहानि के मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाने पर रोक लगाने के अपने आदेश को 22 अप्रैल, 2026 तक के लिए बढ़ा दिया। शीर्ष अदालत ने दर्ज मुकदमा को रद्द करने की मांग के लेकर कांग्रेस नेता गांधी की अपील पर विचार करते हुए यह निर्देश पारित किया है। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने गुरुवार को कांग्रेस नेता गांधी की अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए कहा कि इस पर विस्तार विचार करने की जरूरत है। कांग्रेस नेता गांधी ने इस मामले में निचली अदालत द्वारा जारी समन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। हाला...
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