नई दिल्ली, नवम्बर 20 -- सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने के अपने अंतरिम आदेश की अवधि गुरुवार को चार दिसंबर तक बढ़ा दी। मामला 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ कथित टिप्पणी से संबंधित है। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए कहा कि स्थगन के लिए एक पत्र दिया गया है। यह पीठ राहुल गांधी की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में उन्होंने इस मामले में अधीनस्थ अदालत के समन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। शीर्ष अदालत ने चार अगस्त को लखनऊ की एक अदालत में लंबित मामले में आगे की कार्यवाही पर सुनवाई की अगली तारीख तक रोक लगा दी थी।
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