संभल, नवम्बर 8 -- कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के 'इंडियन स्टेट' से जुड़े बयान पर दर्ज मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले 28 अक्तूबर को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया गया था। यह मामला हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने 23 जनवरी 2025 को एमपी-एमएलए कोर्ट में वाद दाखिल कर आरोप लगाया था कि राहुल गांधी का बयान समाज में अस्थिरता और वैमनस्य फैलाने वाला है। सिमरन गुप्ता ने कहा था कि राहुल गांधी ने 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा था कि हमारी लड़ाई भाजपा या आरएसएस से नहीं, बल्कि इंडियन स्टेट से है। उनका कहना है कि यह बयान देश के लोकतांत्रिक ढांचे और सरकारी संस्थाओं पर प्रश्नचिह्न लगात...