नई दिल्ली, अक्टूबर 13 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से मतदाता सूची में अनियमितताओं के आरोपों की SIT से जांच की मांग की गई थी। जस्टिस सूर्याकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायत का समाधान कहीं और कर सकता है, लेकिन पीआईएल के जरिए कोर्ट में नहीं। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया, 'चुनाव आयोग को प्रतिनिधित्व दिया गया था, लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया।' इस पर कोर्ट ने साफ किया, 'जनहित के नाम पर दायर रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा।' कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता उपलब्ध दूसरे उपायों के लिए स्वतंत्र है। यह भी पढ़ें- करूर भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पलटा HC का फैसला; CBI जांच का आदेश याचिका में तर्क दिया गया कि ...