लखनऊ, मई 5 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका को निस्तारित करते हुए याची को यह छूट दी है कि वह अन्य विधिक वैकल्पिक उपाय अपना सकता है। इसके पूर्व केंद्र सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया कि इस मामले में याची द्वारा की गई शिकायत के निस्तारण के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम से जानकारियां मांगी गई हैं। उनके द्वारा जानकारियां देने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। इस पर न्यायालय ने कहा कि इस स्थिति में वर्तमान याचिका को लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने कर्नाटक के एस विग्नेश शिशिर द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया है। पिछली सुनवाइयों पर केंद्र सरकार के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय ने कोर्...