बागपत, जून 12 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष गैंगस्टर पवन कुमार राय ने वर्ष 2006 में चांदीनगर थाने में दर्ज हुए गैंगस्टर के मुकदमे में कुख्यात बदमाश रहे राहुल खट्टा के भाई और प्रधानपुत्र राजू समेत चार आररोपियों पर दोषसिद्ध कर दिया। न्यायाधीश ने चारों गैंगस्टरों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया। एडीजीसी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि चांदीनगर थाने के तत्कालीन प्रभारी राम बाबू नय्यर ने वर्ष 2006 में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि राजू, ओमेंद्र, आदेश, अजीत, और बिजेंद्र निवासीगण खट्टा प्रहलादपुर क्षेत्र में लूटपाट, चोरी, अवैध शस्त्र रखने की घटनाओं को अंजाम दे रहे है। पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। जिसमें गिरोह के सरगना राजू, आदेश, अजीत और बिजेंद्र की पत्रावली ...