नई दिल्ली, दिसम्बर 11 -- गुजरात के पूर्व IPS अधिकारी संजय भूट्ट को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम अदालत ने संजीव भट्ट की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने 1996 के ड्रग्स प्लांटिंग केस में मिली 20 साल की सजा को निलंबित करने की मांग की थी। मामला जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय विश्नोई की बेंच के सामने था। संजय भूट्ट की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि भूट्ट 7 साल 3 महीने की सजा काट चुके हैं, इसलिए उनकी सजा निलंबित होनी चाहिए, लेकिन बेंच ने कहा कि वह इस मामले में दखल देने के पक्ष में नहीं है। सिब्बल ने तर्क दिया कि आरोप 5 किलो ड्रग्स का था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 1.015 किलो अफीम के कब्जे में पाया है, जो कमर्शियल क्वांटिटी नहीं है। इस पर जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि रिकॉर्ड में आरोप गंभीर हैं। यह भी पढ़ें- शरजील इमाम-उमर खालिद ...