मेरठ, अप्रैल 26 -- सीएमओ कार्यालय में चिकित्सकों के क्लीनिक, रेडियोलॉजी सेंटर, नर्सिंग होम के रजिस्ट्रेशन रिन्यूवल होने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब इनका रिन्यूवल एक वर्ष नहीं पांच साल के लिए वैध होगा। पहले हर वर्ष क्लीनिकल, नर्सिंग होम संचालकों को रजिस्ट्रेशन करना होता था। पांच वर्ष में रिन्यूवल करने का शासनादेश पिछले वर्ष नवंबर में सीएमओ कार्यालय को प्राप्त हो गया है। 2025-26 वित्तीय वर्ष अप्रैल में शुरू होने के साथ कार्यालय में रिन्यूवल के आवेदन पहुंचने शुरू हो गए हैं। सीएमओ कार्यालय के रजिस्ट्रेशन प्रभारी रूपेश कुमार ने बताया लाइसेंस का हर पांच वर्ष में रिन्यूवल का नियम लागू किया जा चुका है। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। पहले यह आवेदन सीधे लखनऊ स्वास्थ्य मुख्यालय पहुंचते हैं। वहां से कमी दूर करने के लिए आवेदन सीएमओ कार्यालय ट्रांस...