मेरठ, मई 12 -- शासन के आदेश से शहर की 17 लाख की आबादी को बड़ा फायदा होगा। अब किसी भी संपत्ति के नामांतरण में नगर निगम 1000 रुपये से अधिकतम 10,000 रुपये की शुल्क वसूल कर सकेगा, जो अब तक 50 हजार रुपये तक वसूला जाता था। शासन के नए आदेश से संपत्तियों की खरीद करने वालों को अब बड़ा लाभ होगा। नगर निगम में 16 जून 2020 को तत्कालीन नगर आयुक्त डा.अरविंद चौरसिया की ओर से आदेश जारी कर नामांतरण शुल्क में अप्रत्याशित वृद्धि कर दी गई थी। इस आदेश के तहत नामांतरण शुल्क को न्यूनतम 1000 रुपये और अधिकतम 50 हजार रुपये निर्धारित कर वसूली का आदेश दिया। हवाला दिया गया 27 अगस्त 2019 को नगर निगम बोर्ड बैठक में इसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई। तब से लगातार विरोध चलता रहा। हाल ही में आरटीआई में नगर निगम ने कहा 2020 से लागू नामांतरण शुल्क का गजट नोटिफिकेशन उपलब्ध नहीं है...