नई दिल्ली, दिसम्बर 29 -- Income Tax News: आयकर विभाग ने अपने ई-पोर्टल पर नई सुविधा शुरू की है। इसके जरिए अब करदाता अपने टैक्स से जुड़े मामलों में प्राप्त आयकर आदेशों में गलतियां सुधारने के लिए सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पहले इसके लिए एसेसमेंट ऑफिसर (एओ) से संपर्क कर अनुरोध करना होता था और दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। इस नई सुविधा से खासतौर पर उन करदाताओं के लिए राहत मिलेगी, जिनके आयकर ऑर्डर में किसी तरह की गलती हुई है। इसका मतलब है कि अब करदाता कर और ब्याज की गणना में हुई गलती, आंकड़ों में अंतर या अन्य कार्यालय संबंधी त्रुटियों में सुधार करवाने के लिए सीधे डिजिटल माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पहले ऐसी गलतियों को सुधारने के लिए करदाताओं को संबंधित आकलन अधिकारी के पास जाना पड़ता था और फॉर्म भरकर देना होता था।आयकर आदेश क्या होते हैं कुछ...