नई दिल्ली, फरवरी 8 -- नई दिल्ली, का.सं.। साकेत जिला अदालत ने सार्वजनिक मार्ग बाधित करने के मामले में आरोपी संजय सिंह को दोषी करार दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राघव शर्मा की अदालत ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत दोष सिद्ध माना। मामला 28 अगस्त 2025 का है, जब नेहरू प्लेस स्थित डीडीए मार्केट की वर्धमान बिल्डिंग के सामने फुटपाथ पर काउंटर लगाकर रास्ता बाधित किया गया था। अदालत ने मुख्य गवाह हेड कांस्टेबल रविंदर की गवाही को अहम मानते हुए अभियोजन पक्ष के तर्कों को स्वीकार किया।

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