नई दिल्ली, अक्टूबर 1 -- गुजरात में राजकोट की एक सत्र अदालत ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के तीन व्यक्तियों को ताउम्र कैद सुनाई। अदालत ने आरोपियों को युवाओं को कट्टरपंथी बनाने एवं राष्ट्र-विरोधी जिहादी दुष्प्रचार फैलाकर सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने का दोषी ठहराया। जिला सरकारी वकील एस. के. वोरा ने बताया कि अतिरिक्त सेशन जज आई. बी. पठान ने तीनों आरोपियों- अमन सिराज मलिक (23), अब्दुल शकूर अली शेख (20) और शफनवाज अबू शाहिद (23) को दोषी ठहराया और उन्हें आखिरी सांस तक कैद सुनाते हुए 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। गुजरात आतंकवाद-रोधी दस्ते (एटीएस) ने उन्हें जुलाई 2023 में गिरफ्तार किया था। एटीएस को उनके राजकोट के सोनी बाजार स्थित एक नकली आभूषण कारखाने में कारीगर के रूप में काम करने और एक स्थानीय मस्जिद से राष्ट्र-विरोधी जिहादी दुष्प्रचार करने तथा ...