भागलपुर, मई 1 -- भागलपुर। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन दिवस के अवसर पर बाल श्रम उन्मूलन प्रचार-प्रसार के लिए तीन जागरूकता रथ को क्षेत्र में रवाना किया गया। यह जागरूकता रथ भागलपुर के अंतर्गत विभिन्न मार्गों से होते हुए चलेगा। बाल श्रम करवाना एक अपराध है। बाल श्रम करवाते हुए पकड़े जाने पर पचास हज़ार रुपये एवं दो साल कारावास की सजा का प्रावधान है। इस अवसर पर श्रम अधीक्षक भागलपुर कुमार नलिनी कांत, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी जगदीशपुर मनोरंजन कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी नाथनगर राजेश कुमार सिन्हा और कार्यालय कर्मी मौजूद थे।

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