नई दिल्ली, जुलाई 12 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में केंद्र और निर्वाचन आयोग को निर्देश देने का अनुरोध किया गया कि वे किसी भी राजनीतिक दल या धार्मिक संगठन द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के 'राजनीतिक या धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग पर प्रभावी रोक लगाने के कदम उठाएं। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में संबंधित अधिकारियों को राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 और भारतीय ध्वज संहिता, 2002 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राष्ट्रीय ध्वज का पूर्ण सम्मान किया जाए।

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