नई दिल्ली, अगस्त 19 -- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के साथ ही राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक अधिनियम बन गया है। इस विधेयक में भारत के खेल प्रशासन में व्यापक स्तर पर सुधार का वादा किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति की मंजूरी सोमवार को मिल गई। इसमें कहा गया है, ''संसद के निम्नलिखित अधिनियम को 18 अगस्त, 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और इसे सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है - राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025।'' मूल विधेयक में दो प्रमुख संशोधन किए गए हैं। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के दायरे को सीमित कर केवल उन खेल निकायों को इसमें शामिल किया गया है जो सरकारी धन और सहायता पर निर्भर हैं। इस तरह से भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) को प्रभावी रूप से इसके दायरे से ब...