नई दिल्ली, मई 15 -- प्रभात कुमार नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से इस संवैधानिक सवाल पर अपने सुझाव देने को कहा है कि ' क्या शीर्ष अदालत राज्य विधानसभाओं से पारित विधेयकों को मंजूरी देने के मुद्दे पर फैसला लेने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय-सीमा तय कर सकती है? राष्ट्रपति मुर्मू ने शीर्ष अदालत के 8 अप्रैल के उस फैसले के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट से यह राय मांगी है विधानसभाओं से पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय-सीमा तय कर दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट से 14 संवैधानिक सवाल पूछे हैं। राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए संदर्भ में कहा गया है कि 'मौजूदा परिस्थितियों में ऐसा प्रतीत होता ह...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.