नई दिल्ली, जुलाई 19 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भेजे गए उस संदर्भ पर सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन किया है, जिसमें यह सवाल उठाया गया था कि 'क्या शीर्ष अदालत राज्य विधानसभाओं से पारित विधेयकों को मंजूरी देने के मुद्दे पर फैसला लेने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय-सीमा तय कर सकती है? राष्ट्रपति मुर्मू ने शीर्ष अदालत के 8 अप्रैल के उस फैसले के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट से यह राय मांगी है, जिसमें विधानसभाओं से पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय-सीमा तय कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए इस संदर्भ पर सुनवाई के लिए 5 जजों की संविधान पीठ गठित की है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ 22 जुलाई को इस मुद्दे ...