नई दिल्ली, जुलाई 29 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने मंगलवार को विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी लेने के मुद्दे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भेजे गए संदर्भ (कानूनी राय मांगना) पर 19 अगस्त से विस्तृत सुनवाई होगी। संविधान पीठ ने इसके साथ ही मामले में सुनवाई सुचारू रूप से हो, इसके लिए पक्षकारों को दलील देने के लिए समय सीमा भी तय कर दी। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने 22 जुलाई को केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी का अपना पक्ष रखने को कहा था। पीठ ने मंगलवार को मामले की सुनवाई के लिए समय और तारीख तय करते हुए सभी पक्षों को 12 अगस्त तक अपनी-अपनी दलीलें पेश करने को कहा है। संविधान पीठ ने कहा है कि केरल और तमिलनाडु राज्यों को राष्ट्रपति के संदर्भ की स्थिरता और विचार...