नई दिल्ली, जुलाई 29 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बारामूला से सांसद अब्दुल राशिद शेख उर्फ इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई को मंगलवार को टाल दिया। मंगलवार को वरिष्ठ वकील एन. हरिहरन बारिश के कारण यातायात जाम में फंस गए और समय पर अदालत नहीं पहुंच सके। जिसके चलते सुनवाई टाल दी गई। अब याचिका पर सुनवाई को 31 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा की पीठ ने कहा कि पूर्व आदेश में संशोधन के लिए दायर याचिका अब भी लंबित है। अंतरिम जमानत की मांग उसी मुद्दे को दोहराती है। राशिद की ओर से अदालत को बताया गया कि वह संसद के मानसून सत्र में शामिल होने के लिए 21 अगस्त तक की अंतरिम जमानत या वैकल्पिक रूप से इसी अवधि की कस्टडी पैरोल चाहते हैं। उन्होंने यह भी आग्रह किया...