नई दिल्ली, नवम्बर 14 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के सांसद अब्दुल राशिद शेख उर्फ राशिद इंजीनियर की याचिका पर जनवरी में सुनवाई करेगा। याचिका में राशिद इंजीनियर ने हिरासत में रहते हुए संसद में उपस्थित होने के लिए आने-जाने का खर्चा स्वयं उठाने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी एवं न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की खंडपीठ द्वारा राशिद की याचिका पर विभाजित फैसला सुनाए जाने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति रवींद्र डुडेजा की पीठ के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिए भेजा है। याचिका में राशिद से हिरासत में रहने के दौरान संसद में उपस्थित होने के लिए जेल अधिकारियों के पास लगभग चार लाख रुपये जमा करने के आदेश में संशोधन का अनुरोध किया गया है। न्यायमूर्ति डुडेजा ने मामले की प्रारंभिक सुनव...