लखनऊ, सितम्बर 19 -- हाईकोर्ट का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आदेश वीडियो चलाने वाले के विरुद्ध कार्रवाई के भी आदेश लखनऊ। विधि संवाददाता यूट्यूब चैनल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जगद्गुरू स्वामी रामभद्राचार्य के विरुद्ध चल रहे आपत्तिजनक वीडियो हटाने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्वामी रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ एक यूट्यूब चैनल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहे आपत्तिजनक वीडियो को तत्काल रोकने का आदेश जारी किया। यह आदेश फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल और यूट्यूब के शिकायत निवारण अधिकारियों को दिया है। साथ ही इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया है। न्यायालय ने दिव्यांगों के लिए कार्य करने वाले स्टेट कमिश्नर को भी सोशल मीडिया चैनल चलाने वाले शशांक शेखर के विरुद्...
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