बरेली, फरवरी 20 -- फतेहगंज पश्चिमी के रामबाबू मर्डर केस में फ़ास्ट ट्रैक प्रथम रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने मात्र आठ माह में सुनवाई पूरी करके पीड़ित पक्ष को त्वरित न्याय दिया। कोर्ट ने मृतक के सगे भाई के चचेरे साले महेंद्र और उसके साथी सत्यपाल को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर एक लाख साठ हजार का जुर्माना भी ठोका है। एडीजीसी क्राइम संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि थाना फतेहगंज पश्चिमी में चिटोली गांव की जावित्री देवी ने अपने पति रामबाबू की हत्या रिपोर्ट 27 जनवरी 2024 को देवेंद्र सक्सेना उर्फ डिम्पल और प्रदीप निवासी बागरऊ और महेंद्र निवासी मनकरी के खिलाफ दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने मृतक के मोबाइल के साथ मनकरी गांव के महेंद्र और सत्यपाल मौर्य के मोबाइल की लोकेशन एक निकलने पर दोनों को हिरासत ...