गुड़गांव, सितम्बर 18 -- गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को रामप्रस्था प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ चल रहे धन शोधन अधिनियम के तहत मामले में 255.28 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी तौर पर जब्त करने के आदेश जारी किए हैं। ईडी के मुताबिक जब्त की गई यह संपत्तियां रामप्रस्था प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के अलावा इससे जुड़ी कंपनियों, निदेशक, रिश्तेदारों और कंपनी में मुख्य पदों पर कार्यरत अधिकारियों के नाम पर हैं। प्लॉट, भूमि, फ्लैट और व्यावसायिक भवन को जब्त किया गया है। आरोप है कि इस बिल्डर ने 2600 घर खरीदारों के साथ धोखाधडी की है। इनसे 1100 करोड़ रुपये एकत्रित किए। 14 साल बीतने के बावजूद अब तक इन्हें घर नहीं दिया गया। इस मामले में अब तक ईडी इस बिल्डर से जुड़ी 827.49 करोड़ र...