रामपुर, अगस्त 12 -- सैफनी के चर्चित मूक-बधिर किशोरी से दुष्कर्म के दोषी युवक को अदालत ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर छह लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है। चार माह के भीतर दोषी को सजा मिलने पर पीड़िता के परिजनों ने संतुष्टि जताई है। मालूम हो कि 16 अप्रैल को सैफनी थाना क्षेत्र के एक गांव में दलित बालिका गायब हो गई थी। परिजनों ने गांव में धार्मिक स्थल पर लगे लाउडस्पीकर से उसके गुम होने का अनाउसमेंट भी करवाया। देर रात जब नहीं लौटी तो परिजनों को उसकी चिंता हुई। अगले ही दिन सुबह बालिका खेत में बेहोशी की हालत में पड़ी मिली और उसके चेहरे पर खरोंच के निशान थे। पुलिस ने बरामद होने के बाद उसका मेडिकल कराया और उपचार के लिए भेज दिया। साथ ही घेराबंदी करते हुए आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद विवेचना आरोपी दान सिंह के ...