रामपुर, मई 16 -- सालों से इंसाफ की बाट जोह रहे चार सौ से अधिक वादकारियों को अब फटाफट न्याय मिल सकेगा। हाईकोर्ट के आदेश पर 20 और 30 साल पुराने मुकदमों का त्वरित निस्तारण करने के लिए संबंधित अदालतों को पत्रावली स्थानांतरित की गई हैं। हाईकोर्ट ने पिछले दिनों जनपद न्यायाधीश को आदेश दिया था कि वे अपने स्तर से 20 और 30 साल पुराने मुकदमों की सूची तैयार कर उनका शीघ्रता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित कराएंगे। हाईकोर्ट के आदेश पर डिस्ट्रिक्ट केस मैनेजमेंट कमेटी (अपार-डीजे) की बैठक जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 20 और 30 साल पुराने मुकदमों की सूची सभी न्यायिक अधिकारियों की अदालतों से तलब की गई। जिसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने केस ट्रांसफर किए हैं। सीजेएम ने केस ट्रांसफर किए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने हाईकोर्ट के आदेश पर सभी न्याया...