रामपुर, नवम्बर 27 -- दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने पति और ससुर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और दस-दस हजार रूपए अदा करने की सजा सुनाई है। शामली जिले के मौहल्ला दयानंदनगर निवासी धीरज कुमार ने अपनी बह सोनिया की शादी मिलक थाना क्षेत्र निवासी अमित के साथ की थी। मृतका के परिजनों का आरोप था कि शादी में उन्होंने अच्छा दान-दहेज भी दिया था। इसके बावजूद पेशे से अध्यापक पति अमित पांच लाख रूपए की मांग करता था। इसको लेकर दोनों में झगड़ा होता था और अमित उसके साथ मारपीट करता था। परिजनों ने बताया था कि इस बात को लेकर कई बार उन्होंने सुलझाने की कोशिश भी की। लेकिन तीन जनवरी 2020 को सोनिया की हत्या कर दी थी। उस समय धीरज का कहना था कि सोनिया की हत्या भले ही अमित ने की हो, लेकिन इस साजिश में उसके पिता सत्यपाल की भी भूमिका शामिल थी। जिसक...
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