रामपुर, नवम्बर 19 -- धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में सजायाफ्ता सपा नेता आजम खां को रामपुर की जेल से कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि, यह शिफ्टिंग कोर्ट के आदेश के बाद होगी। जेल प्रशासन ने अदालत में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड प्रकरण में सोमवार को सात साल की सजा से दंडित किए गए आजम खां ने अदालत में अर्जी लगाई थी कि हम जनप्रतिनिधि हैं, हमें ए ग्रेड की बैरक में रखा जाए। आजम की इस अर्जी पर अदालत ने जेल प्रशासन से रिपोर्ट तलब की थी। साथ ही आदेश दिया था कि बिना कोर्ट की अनुमति के आजम खां को रामपुर जेल से शिफ्ट न किया जाए। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में जिला जेल प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट अदालत में मंगलवार को दाखिल कर दी है। जिसमें कहा गया है कि रामपुर जनपद कारागार बी ग्रेड की जेल है। यहां ए ग्रेड की...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.