नई दिल्ली, मई 9 -- दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष शुक्रवार को योग गुरु रामदेव द्वारा हमदर्द के रूह अफजा के खिलाफ कोई और अपमानजनक टिप्पणी न करने का वादा किया गया। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले को बंद कर दिया। न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने कहा कि रामदेव व पतंजलि फूड्स लिमिटेड द्वारा अपने हलफनामों में दिए गए कथन उनके लिए बाध्यकारी हैं। इन्होंने आश्वासन दिया है कि वह दोबारा से इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी नहीं करेंगे। पीठ ने कहा कि इसलिए उन्होंने हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया के पक्ष में फैसला सुनाने का निर्णय किया है। साथ ही पीठ ने कहा कि उन्होंने बाबा रामदेव व उनकी कंपनी को पहले विवादास्पद ऑनलाइन सामग्री को हटाने का आदेश दिया था। रामदेव व पतंजलि को भविष्य में इस तरह के कृत्य को अंजाम ना देने व इसके लिए हलफनामा दाखिल करने कहा था। इस आदेश के अनुरुप ...