रांची, जनवरी 13 -- रांची, संवाददाता। कोल फायर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (सीएफटीपीपी) से जुड़े संस्थानों में कार्यरत मजदूरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में मामले की सुनवाई के दौरान कंपनी के एक अधिकारी कोर्ट में हाजिर हुआ। अदालत के पूर्व आदेश के अनुपालन में रामगढ़ के एसपी ने इनलैंड पावर कंपनी के एक अधिकारी को कोर्ट में हाजिर कराया। कंपनी की ओर से अधिवक्ता ने अदालत में उपस्थिति दर्ज कराते हुए जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की, जिसे अदालत ने माफ करते हुए स्वीकार कर लिया। वहीं, धनबाद जिले की अंकुर बायोकेम कंपनी के अधिकारी अदालत में उपस्थित हुए और जवाब दा...