मथुरा, फरवरी 18 -- राधा रानी मंदिर की छह माह की सेवा पूजा को लेकर जिला जज की अदालत द्वारा दिए गए आदेश को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस प्रकरण को लेकर दाखिल की गई अपील का निस्तारण दो सप्ताह में करने के आदेश भी जिला जज को दिए हैं। सेवा पूजा प्रकरण को लेकर हरवंश गोस्वामी के निकटतम संबंधी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। विदित हो कि विश्वविख्यात राधारानी मंदिर (लाड़लीजी मंदिर) के सेवायत स्वर्गीय हरवंश गोस्वामी की पत्नी माया देवी की मौत के बाद राधारानी की 6 माह की सेवा पूजा के अधिकार को लेकर तीन से चार वारिस बनने के लिए सेवायत व रिश्तेदारों ने सिविल वाद दायर किया था, जिसमें हरवंश गोस्वामी की चचेरी बहन रेवती के नाती योगेश शर्मा को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने वारिस मानते हुए 3 जनवरी को सेवा पूजा का अधिकार देने का आदेश किया था। इस ...
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