अलीगढ़, दिसम्बर 17 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। दादों क्षेत्र में 13 साल पहले रात में घर में घुसकर महिला पर हमले में दोषी को एडीजे चार रवीश कुमार अत्री की अदालत ने तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसमें से 20 हजार रुपये घायल महिला को देने के आदेश दिए हैं। एडीजीसी सुधांशु अग्रवाल ने बताया कि मामले में दादों क्षेत्र के गांव नगला गंगाराम निवासी हाकिम सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 28 जनवरी 2012 की रात में उनकी भाभी कमरे में अकेली सो रही थीं। देररात राजवीर दूधिया चोरी की नीयत से घर में घुस गया। खटपट की आवाज सुनकर भाभी जाग गईं, जिन्होंने राजवीर को पहचान लिया। उन्होंने रात में आने का कारण पूछा तो राजवीर उन पर सरिये की रॉड से प्रहार करके फरार हो गया। पुलिस ने राजवीर के खिलाफ चार्जशीट दा...
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