गाजीपुर, फरवरी 22 -- सैदपुर, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय कोतवाली परिसर में शनिवार को आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रामेश्वर सुधाकर ने कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन किया जाएगा। रात दस बजे से सुबह छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही, 75 डेसिबल से अधिक आवाज की अनुमति नहीं होगी। कोतवाल योगेंद्र सिंह ने कहा की डीजे को डायरेक्ट मोबाइल से ना बजा के पैनड्राइव का प्रयोग करे, अन्यथा चालान किया जायगा। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने महाशिवरात्रि पर्व को नगर सहित आसपास के क्षेत्रों की शिवमंदिरों की जानकारी ली। वही उसके सुरक्षा इत्यादि की जानकारी ले दिशानिर्देश दिया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार ने नगर व क्षेत्र से आए संभ्रांत लोगों से कहा कि आगामी हिंदू, म...