सीवान, दिसम्बर 29 -- सीवान, निज प्रतिनिधि। जिले में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाने के उद्देश्य से प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। नए आदेश के अनुसार, अब रात्रि में पोस्टमार्टम कराने के लिए जिला पदाधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं होगी। इस संबंध में स्थानीय विशेष कार्य पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी गोपनीय शाखा बालेन्दु नारायण पाण्डेय द्वारा सिविल सर्जन को पत्र जारी किया गया है। पत्र में उल्लेख है कि 12 दिसंबर 2025 को निर्गत पूर्व आदेश में रात्रि पोस्टमार्टम के लिए डीएम की अनुमति का प्रावधान किया गया था, लेकिन अब नियमों में संशोधन करते हुए इस शर्त को समाप्त कर दिया गया है। नए दिशा-निर्देशों के तहत रात्रि में पोस्टमार्टम से जुड़े मामलों में अस्पताल प्रशासन एवं सक्षम अधिकारी अपने स्तर से आवश्यक निर्णय लेकर का...