नई दिल्ली, नवम्बर 29 -- नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता राजधानी में रात के समय महिलाओं के नौकरी करने को लेकर श्रम मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि महिलाओं को रात की नौकरी पर रखने के लिए नियोक्ता को उनसे लिखित रूप में सहमति लेनी होगी। वहीं दुकानदार या कंपनी को महिला की सुरक्षा से संबंधित सभी बंदोबस्त करने होंगे। जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए रात के समय नौकरी करने को लेकर उपराज्यपाल के पास प्रस्ता‌व भेजा था, जिसे मंजूर किया जा चुका है। 29 नवंबर को इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत यह तय किया गया है कि महिलाओं से उनकी सहमति के बिना रात में काम नहीं कराया जाएगा। सभी प्रतिष्ठानों को रात के समय काम करने वाली महिला कर्मचारी से लिखित सहमति लेनी होगी। नियोक्ता को गर्मी के मौसम में...