आगरा, अप्रैल 18 -- समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के राज्यसभा में राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान के मामले में उन्हें राहत मिल गई है। अदालत ने प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद विधिक रूप से पोषणीय न होने के कारण निरस्त कर दिया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन अचल प्रताप सिंह ने प्रार्थी का वाद विधिक रूप से पोषणीय न होने के कारण मूलवाद के रूप में दर्ज किए जाने योग्य नहीं है। कोर्ट ने प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद निरस्त करने के आदेश दिए। अजय प्रताप सिंह एडवोकेट ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में 24 मार्च को सिविल मामला प्रस्तुत किया था। इसमें सांसद रामजीलाल सुमन के साथ सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को प्रतिवादी बनाया था। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि प्रार्थीगण जिस तथ्य को उदघोषित कराना चाहते हैं वह इतिहास का प्रश्न है न कि कोई तथ्य है। साथ ...