बुलंदशहर, नवम्बर 20 -- राज्य सूचना आयोग ने नगर पालिका परिषद की अधिशासी अधिकारी निहारिका चौहान को सही सूचना न देने एवं आयोग द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस का जवाब न देने का दोषी मानते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" की धारा 20 (1) के अन्तर्गत 25 हज़ार का अर्थदण्ड लगाया है। जिसकी वसूली उनके वेतन से एक किस्त में की जाएगी। उल्लेखनीय है कि "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" की धारा 7(1) के अन्तर्गत 30 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान है। प्रकरण में लगभग दो वर्ष का समय व्यतीत होने को है, किन्तु अभी तक अपीलार्थी इंद्रजीत भारद्वाज को सही सूचना नहीं उपलब्ध कराई गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जनसूचना अधिकारी "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" के क्रियान्वयन में शिथिलता बरत रही हैं। यही नहीं उन्होंने आयोग द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस का कोई ...