रांची, अप्रैल 29 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में राज्य में सरकार के द्वारा बनायी गई नियुक्ति नियमावली को गलत व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विपरीत बताया है। 22 अप्रैल को ही ये पत्र मुख्य सचिव को भेजा गया है। पत्र में बताया गया है कि झारखंड सरकार द्वारा 8 जनवरी 2025 को पुलिस महानिदेशक (पुलिस बल प्रमुख) के चयन व नियुक्ति के लिए नए नियम अधिसूचित किए गए हैं और उक्त नियमों के अंतर्गत अनुराग गुप्ता को 2 फरवरी की अधिसूचना के माध्यम से दो वर्ष की अवधि के लिए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) झारखंड के पद पर नियुक्त किया गया है। क्या लिखा है मंत्रालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के अवर सचिव संजीव कुमार के द्वारा भारत सरकार की तरफ से भेजे पत्र में बताया गया है कि परीक्षण के पश्चात यह पाया गया...
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