प्रयागराज, मई 25 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने सीजेएम लखनऊ के माध्यम यह वारंट जारी करते हुए एमडी को 28 मई को हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने अमित कुमार की याचिका पर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने एमडी को आदेश दिया था कि याची श्रमिक का भुगतान करने तक प्रबंध निदेशक को वेतन भुगतान नहीं किया जाए। इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया। साथ ही न एमडी कोर्ट में हाजिर हुए और न ही हाजिरी से छूट देने की कोई अर्जी दी गई। इस पर कोर्ट ने जमानती वारंट जारी कर उन्हें तलब किया है। श्रम अदालत बरेली ने याची को दंडित करने का आदेश रद्द करते हुए बकाया वेतन सहित उसकी सेवा में बहाली का अवार्ड दिया। परिवहन निगम ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुन...
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