पटना, मार्च 6 -- बिहार में 40 बेड से कम वाले अस्पतालों को निबंधन कराने से छूट मिल गई है। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना के अनुसार बिहार नैदानिक स्थापन (पंजीकरण एवं विनियमन) नियमावली, 2013 में संशोधन किया गया है। अब इसे बिहार नैदानिक स्थापन (पंजीकरण एवं विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2025 कहा जाएगा। इसके तहत इसका विस्तार संपूर्ण बिहार में होगा और यह बिहार के 1-40 बेड तक के अस्पतालों को छोड़कर सभी नैदानिक स्थापनों (क्लीनिकों) पर लागू होगा। इस संशोधित नियमावली के अनुसार, प्राधिकार औपबंधिक रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के पूर्व किसी प्रकार की जांच नहीं करेगा और ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तिथि से 10 दिनों की अवधि के अंदर आवेदक को डाक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से औपबंधिक रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.