हल्द्वानी, फरवरी 27 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने प्रदेश में चल रहे को-ऑपरेटिव सोसाइटियों के चुनाव मामले में सरकार समेत अन्य को कोई राहत नहीं दी है। मामले में गुरुवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ में पुनः सुनवाई हुई। खंडपीठ ने उत्तराखंड को-ऑपरेटिव इलेक्शन ट्रिब्यूनल की अपील खारिज कर दी है। बीती 20 फरवरी को एकलपीठ ने मांगेराम सिरोही एवं अन्य मामले में आदेश जारी कर प्रदेश सरकार को को-ऑपरेटिव सोसाइटी नियमावली के नियम 12ख के अनुसार चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। नियम 12ख में कहा गया है, कि को-ऑपरेटिव सोसाइटी चुनाव में मतदान का हकदार सिर्फ वही सदस्य होगा, जो तीन साल से सोसाइटी का सदस्य होगा। इस अवधि में उसके द्वारा एक बार लेन-देन किया गया हो। एकलपीठ के इस आदेश को ट्रिब्यूनल की ओर से...