पटना, जुलाई 13 -- राज्य में मोबाइल नेटवर्क के विस्तार में आने वाली एनओसी की अड़चन दूर कर ली गई है। नगर विकास विभाग ने केंद्र सरकार की ओर से लागू दूरसंचार मार्ग का अधिकार नियम 2024 को राज्य में लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद अब राज्य में 5जी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने, मोबाइल टावर लगाने और नेटवर्क के विस्तार में अड़चन नहीं आएगी। इसी के साथ विभाग ने सरकारी संपत्तियों पर केबल बिछाने और मोबाइल टावर लगाने की अनुमति देने के लिए अधिकारी भी नामित कर दिया है। अब निजी या सरकारी केबल ऑपरेटर संबंधित अधिकारियों से अनुमति प्राप्त कर नेटवर्क विस्तार के उपाय कर सकते हैं। इससे राज्य में दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन और रखरखाव की प्रक्रिया सरल होने की उम्मीद है। इससे 5जी जैसी नई तकनीकों का कुशल कार्यान्वयन संभव हो सकेगा। नगर विकास विभाग...
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