नई दिल्ली, सितम्बर 24 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लंबे समय से राज्यों के बार काउंसिल (विधिज्ञ परिषद) का चुनाव नहीं कराने पर कड़ी नाराजगी जताई। शीर्ष अदालत सभी राज्यों के बार काउंसिल को 31 जनवरी, 2026 तक अपना चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत, उज्जल भुइयां और एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने कहा कि एलएलबी प्रमाणपत्रों का सत्यापन बार काउंसिल चुनाव स्थगित करने का आधार नहीं हो सकता। शीर्ष अदालत ने भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दे रहे हैं कि सभी राज्य बार काउंसिल का चुनाव, यदि एकसाथ संवभ नहीं तो चरणबद्ध तरीके से, 31 जनवरी, 2026 तक करा लिए जाएं। इससे पहले, शीर्ष अदालत को बताया गया कि वकीलों के एलएलबी प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए चल रहे अभियान में बड़ी संख्या में फर्जी डिग्रियों का खुलासा हुआ ...